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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) की पूरी जानकारी, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानें। तुरंत फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें। पीड़ित परिवार के बैंक खाते में सीधे ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की एकमुश्त

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: संपूर्ण जानकारी, पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

📅 अपडेटेड वर्ष: 2026 | 🏛️ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है, जिनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है।

💰 कितना पैसा मिलेगा?: इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवार के बैंक खाते में सीधे ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाती है।

1. योजना के मुख्य लाभ (Key Benefits)

  • परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के बाद तात्कालिक आर्थिक संकट से उबरने के लिए ₹30,000 की सहायता राशि।
  • पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिलती है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते (DBT के माध्यम से) में ट्रांसफर की जाती है।

2. योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक और मृतक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • मूल निवासी: मृतक और आवेदक दोनों उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • कमाऊ सदस्य की मृत्यु: परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य (चाहे पुरुष हो या महिला) की मृत्यु होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: मृत्यु के समय कमाने वाले सदस्य की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए:
    • ग्रामीण क्षेत्र के लिए: ₹46,080 प्रति वर्ष तक
    • शहरी क्षेत्र के लिए: ₹56,450 प्रति वर्ष तक
  • आवेदन की समय-सीमा: कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

3. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

क्र.सं. दस्तावेज का नाम विवरण / निर्देश
1 मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) मृतक का वैध मृत्यु प्रमाण पत्र (Registrar Birth & Death द्वारा जारी)।
2 आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल सर्टिफिकेट (मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष सिद्ध करने हेतु)।
3 आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) तहसीलदार द्वारा जारी परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र।
4 पहचान पत्र (Identity Proof) आवेदक (पति/पत्नी/आश्रित) का आधार कार्ड।
5 बैंक पासबुक (Bank Passbook) आवेदक की बैंक पासबुक (खाता आधार कार्ड से लिंक/सीड होना अनिवार्य है)।
6 अन्य दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और मृतक से संबंध का प्रमाण।

4. स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Application Process)

1आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।

2नया आवेदन पंजीकरण (New Registration)

होमपेज पर दिए गए 'नया आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें जिला, क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), तहसील, आवेदक और मृतक का विवरण सही-सही भरना होगा।

3दस्तावेज अपलोड करें (Document Upload)

फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक और फोटो) निर्धारित साइज में स्कैन करके अपलोड करें।

4फाइनल लॉक और प्रिंट

फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद 'Final Lock' करें। इसके बाद आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

📍 ऑनलाइन आवेदन या सहायता के लिए संपर्क करें

यदि आप अपना फॉर्म सही तरीके से ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं:

नाम: Anoop Kumar
स्थान: कानपुर नगर
मोबाइल नंबर: 9453083099

आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी संपर्क करके अपने दस्तावेज भेज सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) की पूरी जानकारी, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानें। तुरंत फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें। पीड़ित परिवार के बैंक खाते में सीधे ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की एकमुश्त
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